खेतों में नरवाई जलाई तो होगा जुर्माना
बैतूल, 22 मार्च 2021कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कृषकों से खेतों में नरवाई नहीं जलाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश क्रम में एयर प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत प्रदेश में विशेषत: धान एवं गेहूं की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है।
नरवाई जलाने की स्थिति में ऐसे छोटे कृषक जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है, उनको ढाई हजार रूपए प्रति घटना, दो एकड़ से पांच एकड़ तक जमीन होने पर पांच हजार रूपए प्रति घटना एवं पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले कृषकों को 15 हजार रूपए प्रति घटना अनुसार जुर्माना देना होगा।