2 दिसंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो हफ्ते की रोक लगाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है.
जबलपुर. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने एक एसएलपी (Special Leave Petition) सुप्रीम कोर्ट मे दायर की थी. 2 दिसम्बर को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने थे, जिसमे पूरे प्रदेश से 56797 अधिवक्ता मतदाता वोट करते. अभी तक स्टेट बार काउंसिल ही इस चुनाव को संपन्न कराता रहा है लेकिन इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council Of India) ने खुद अपनी मॉनिटरिंग में इस चुनाव को संपन्न कराने के आदेश दिए थे.
25 सदस्यों के लिए 145 उम्मीदवार मैदान में
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चयन के लिए 2 दिसम्बर को चुनाव होने वाले थे. इस चुनाव में प्रदेश के कई नामी अधिवक्ता मैदान में हैं. 25 पदों के लिए कुल 145 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. बार काउंसिल के इस चुनाव में प्रदेश के कुल 56797 अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग कर सदस्यों का चयन करेंगे.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के खिलाफ स्टेट बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चयन के लिए 2 दिसम्बर को चुनाव होने वाले थे. इस चुनाव में प्रदेश के कई नामी अधिवक्ता मैदान में हैं. 25 पदों के लिए कुल 145 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. बार काउंसिल के इस चुनाव में प्रदेश के कुल 56797 अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग कर सदस्यों का चयन करेंगे